Husband Income: वैवाहिक विवाद (Matrimonial Dispute) के बाद अक्सर पति अपनी पत्नी से इनकम (Income) से जुड़ी जानकारी को गोपनीय रखने की कोशिश करता है. ऐसे ही एक मामले में पत्नि ने अपने पति की इनकम के बारे में जानने के लिए सूचना का अधिकार (RTI) के तहत इसकी जानकारी मांगी है.


केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission) ने हाल के एक आदेश में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) को 15 दिनों के भीतर महिला को उसके पति की सामान्य आय की जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. नियम के अनुसार संपत्ति, देनदारियों से संबंधित विवरण आयकर रिटर्न, निवेश का विवरण, उधार और उधार आदि व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आते हैं.  


पति ने जानकारी देने से किया इनकार


दरअसल, संजू गुप्ता नाम की महिला ने साल 2018-19 और 2019-20 में अपने पति की नेट टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस इनकम का ब्योरा जानने के लिए एक आरटीआई डाली थी. हालांकि, बरेली के आयकर विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) ने महिला के पति की सहमति प्राप्त करने में विफल रहने के बाद सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत विवरण प्रदान करने से इनकार कर दिया था. सीपीआईओ ने गुप्ता के पति से पूछा था कि क्या जानकारी का खुलासा किया जा सकता है. 


दूसरी अपील की दायर


सीपीआईओ के फैसले से नाखुश गुप्ता ने प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (FAA) के समक्ष एक और अपील दायर की. हालांकि, एफएए के आदेश ने सीपीआईओ के फैसले को बरकरार रखा. इसके बाद गुप्ता ने सीआईसी के समक्ष तत्काल दूसरी अपील दायर की. 


सीआईसी ने दिया ये निर्देश


सीआईसी ने अपने पिछले कुछ आदेशों और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और उच्च न्यायालयों के फैसलों को देखा. पिछले कई ऐसे ही मामलों से जुड़े फैसलों और उच्च न्यायालयों के आदेशों को ध्यान में रखते हुए, सीआईसी ने सीपीआईओ को "अपीलकर्ता को 15 दिन के भीतर उसके पति की नेट टैक्सेबल इनकम/ग्रॉस इनकम की जानकारी पत्नी को देने का निर्देश दिया. कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, तलाक की सूरत में कुछ मामलों में पत्नी अपने पति से उसकी आय का विवरण और भरण-पोषण की मांग कर सकती है. अगर पति इनकम के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार करता है तो पत्नी आरटीआई के तहत जानकारी हासिल कर सकती है. 


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