क्या शराब पीने की कानूनी उम्र कम कर देने से सरकार की कमाई ज्यादा होगी? जानिए क्या कहते हैं आंकड़े
शराब पीने की कानूनी उम्र क्या हो, इसको लेकर समय-समय पर बहस होती रहती है. लेकिन शराब पीने की कानूनी उम्र कम कर देने से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, इसके कोई संकेत नहीं है.
दिल्ली की सरकार ने हाल ही में राज्य में शराब पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी है. सरकार का कहना है कि 21 साल शराब पीने के लिए पर्याप्त उम्र होती है. सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने बताया कि सरकार एक भी शराब की नई दुकान खुद नहीं खोलेगी और ना ही इन दुकानों का संचालन करेगी. सिसौदिया ने कहा कि सरकार का काम शराब बेचना नहीं है. हालांकि वर्तमान में 60 प्रतिशत शराब की दुकान दिल्ली सरकार खुद चलाती है.
यूपी में शराब की खपत सिर्फ 5 प्रतिशत उम्र कम कर देने की कवायद से दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इससे राज्य के राजस्व में 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी. सरकार शराब की एक्साइज ड्यूटी से 6000 करोड़ रुपये सालाना कमाती है. हालांकि शराब की खपत बढ़ाने के लिए न्यूनतम उम्र को कम कर देने से एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि हो जाएगी, इसकी पूरी गारंटी नहीं है. फिलहाल एक्साइज ड्यूटी से दिल्ली सरकार को कुल राजस्व का 12 प्रतिशत आता है. कई अन्य राज्यों के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि शराब पीने की उम्र घटाने से राज्यों के राजस्व में वृद्धि नहीं हुई. उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से शराब पीने की न्यूनतम उम्र 21 साल है. लेकिन तमिलनाडु को इससे 15 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति होती है जबकि यूपी को इससे 7 प्रतिशत राजस्व मिलता है. हालांकि यूपी और तमिलनाडु में शराब पीने की कानूनी न्यूनतम उम्र एक ही है यानी 21 साल लेकिन तमिलनाडु में देश में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है. यहां पर शराब की खपत देश की कुल खपत का 13 प्रतिशत है जबकि सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद यूपी में शराब की खपत सिर्फ पांच प्रतिशत है.
केरल और राजस्थान में अलग ही कहानी इसलिए यह जरूरी नहीं कि शराब पीने की कानूनी उम्र को घटा देने से शराब की खपत और राजस्व में वृद्धि हो ही जाएगी. राजस्थान में शराब पीने की कानूनी उम्र सिर्फ 18 साल है लेकिन यहां देश की कुल दो प्रतिशत शराब की खपत होती है जबकि राज्य सरकार को शराब से कुल राजस्व का सिर्फ 4 प्रतिशत ही प्राप्त होता है. दूसरी ओर केरल में शराब पीने की कानूनी उम्र 23 साल है लेकिन राज्य सरकार शराब से 15 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति करता है. यहां पर भारत की कुल खपत का पांच प्रतिशत शराब खपत होती है.
किन राज्यों में शराब पीने की कानूनी उम्र कितनीराजस्थान 18 साल हिमाचल प्रदेश 18 साल अंडमान निकोबार 18 साल पुड्डुचेरी 18 साल सिक्किम 18 साल मिजोरम 18 साल केरल 23 साल पंजाब 25 साल हरियाणा 25 साल चंडीगढ़ 25 साल महाराष्ट्र 25 साल यूपी 21 साल तमिलनाडु 21 साल
कहां-कहां है शराब प्रतिबंधित बिहार गुजरात मणिपुर नागालैंड लक्षद्वीप
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