क्या आम्रपाली बिल्डर्स से घर खरीदने वालों को फ्लैट का पजेशन मिलने में देरी के एवज में कोई मुआवजा मिल सकेगा. इस बात का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जांच किए पर सहमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आम्रपाली हाउसिंग प्रोजेक्ट के फ्लैट्स बनाकर उन्हें सही हाथों में सौंपा गया है. विवादित हाउसिंग प्रोजेक्ट पर अदालत ने रिसीवर बैठा दिया था. हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि रियल स्टेट फर्म से प्रोजेक्ट का हैंडओवर लेने की बाद की अवधि के मुआवजे पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.


पजेशन में कई सालों की हो चुकी है देरी


कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए रिसीवर ने अदालत को बताया था कि आम्रपाली के कुछ प्रोजेक्ट में पजेशन में हुई देरी के लिए खरीददारों ने मुआवजे की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों के वकील से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है. कुछ मामलो में पजेशन में देरी के कारण मुआवजे की राशि काफी अहम् हो सकती है, क्योंकि पजेशन में देरी का समय एक दशक से भी अधिक का है. ऐसे में कोर्ट ने कहा कि वह मामले की जांच करेगा. मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी.


रिसीवर ने अदालत को ये भी बताया कि आम्रपाली बिल्डर के 1487 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं. ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन फ्लैट के बायर्स पर अब कोई बकाया तो नहीं है. इसके बाद बायर्स को फ्लैट का पजेशन दिया जा सकेगा.


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