हैदराबाद: तेलंगाना हाई कोर्ट ने वेटनरी डॉक्टर गैंगरेप और हत्या मामले में मुठभेड़ में मारे गए चार आरोपियों के शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है. तेलंगाना हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि गांधी अस्पताल के शवगृह में संरक्षित किए गए चारों आरोपियों के शवों के फिर से पोस्टमार्टम करवाए जाएं.
हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर शाम 5 बजे के अंदर शवों का फिर से पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया, और इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो रिकॉर्डिंग करने को कहा है. मुख्य सचिव को आदेश दिया गया कि मेडिकल बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा पोस्टमॉर्टम करवाया जाए. साथ ही जो भी सबूत मिलेंगें उन्हें शील्ड कवर में सुरक्षित रखा जाए. पोस्टमॉर्टम के बाद चारों शवों को पुलिस के समक्ष सुरक्षित उनके परिजनों को सौंपा जाए.
25 वर्षीय महिला पशु चिकित्सक (वेटनरी डॉक्टर) से गैंगरेप और हत्या के सभी चारों आरोपी 6 दिसंबर की तड़के चट्टनपल्ली में उस समय पुलिस की ‘जवाबी’ गोलीबारी में मारे गए जब उन्हें पीड़िता का फोन और मामले से जुड़े अन्य सामान बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले जाया गया था. 20 और 26 साल की आयु के बीच के चारों आरोपियों को महिला का बलात्कार करने और उसका गला घोंटकर और बाद में उसे जलाकर उसकी हत्या करने के आरोप में 29 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था.