Legal Marriage Age Of Girls: सरकार के लड़कियों के विवाह की उम्र 21 वर्ष करने को लेकर संभावित बिल का एनसीसी गर्ल-कैडेट्स पूरी तरह समर्थन करती हैं. एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कैडेट्स ने कहा कि उम्र बढ़ाने से लड़कियों को शिक्षा के ज्यादा अवसर के साथ साथ स्वावलंबी बनने में भी मदद होगी.


राजधानी दिल्ली के कैंट में इन दिनों नेशनल कैडेट कोर यानि एनसीसी का 'आजादी की विजय श्रृंखला और महा-संस्कृति का संगम' कार्यक्रम चल रहा है. इसके लिए दिल्ली और दूसरे राज्यों की गर्ल कैडेट्स राजधानी में एनसीसी कैंप में जुटी है. इसी कार्यक्रम के दौरान एबीपी न्यूज ने कुछ गर्ल कैडेट्स‌ से बातचीत की. ये सभी गर्ल कैडेट्स कॉलेज में पढ़ती हैं और एनसीसी का हिस्सा हैं.


विवाह की उम्र बढ़ाने से लड़कियों के लिए बढ़ेंगे शिक्षा के अवसर


एबीपी न्यूज से बातचीत में गर्ल कैडेट्स ने साफ तौर से सरकार के इस कदम का समर्थन किया. गर्ल कैडेट्स का मानना है कि विवाह की उम्र बढ़ाने से लड़कियों के शिक्षा के ज्यादा अवसर मिलेंगे. क्योंकि, फिलहाल 18 साल की उम्र होते ही माता-पिता शादी पर जोर डालने लगते हैं. इससे लड़कियों की उच्च शिक्षा पर असर पड़ता है. शादी की उम्र 21 साल होने से लड़कियां अपनी शिक्षा पूरी कर सकेंगी.


कुछ गर्ल कैडेट्स का मानना है कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को शादी की उम्र बढ़ाने का लाभ ज्यादा मिलेगा. क्योंकि शहरों में तो लड़कियां अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद ही शादी करती हैं. लेकिन ग्रामीण परिवेश में अमूमन लड़कियों की जल्दी शादी करने पर जोर दिया जाता है. अगर सरकार संसद में शादी की उम्र बढ़ाने का बिल लाती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों को भी शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होंगे.



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