Rouse Avenue Court: दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में अपना आदेश एक जुलाई को सुनाएगी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक 'लंबा आरोपपत्र' है और उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी. 


उन्होंने कहा, "नया आरोप पत्र दायर किया गया है. इस पर गौर करने दिया जाए. चूंकि यह एक लंबा आरोपपत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाए." वहीं, दिल्ली पुलिस ने 15 जून को 6 बालिग महिला रेसलरों की शिकायत के आधार पर चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दाखिल करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट मे आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.


याचिका का अब कोई औचित्य नहीं- कोर्ट
रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों से यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. रॉउज एवन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के वकील से कहा कि जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है. कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता हैं कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं.


जांच की निगरानी वाली याचिका वापस ली
वहीं, पहलवानों के वकील ने जांच की निगरानी वाली याचिका को वापस ले लिया. पहलवानों के वकील ने कहा, "मामले में अभी जांच जारी है, हमको लगता है कि मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होगी, ऐसे में कोर्ट में जांच की मॉनिटरिंग जारी रखनी चाहिए."


बता दें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने WFI के पूर्व चेयरमैन बृज भूषण के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. 6 बालिग महिला रेसलरों की शिकायत पर यह चार्जशीट दाखिल की गई थी. 


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