Wrestlers Harassment Case: दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गुरुवार (15 जून) को पहलावनों के यौन उत्पीड़न के दो अलग-अलग मामलों में चार्जशीट और कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की. पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न का मामला पटियाला हाउस कोर्ट में दर्ज है. वहीं, 6 बालिग महिला पहलवानों का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में दर्ज किया गया. आइए जानते हैं दोनों मामलों से जुड़ी 10 बड़ी बातें...
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मामलों की 10 बड़ी बातें
- दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी है.
- पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.
- दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में पीड़िता और उसके पिता के बयान के आधार पर कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है.
- पॉक्सो एक्ट मामले में अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी.
- 6 बालिग महिला पहलवानों के मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
- बालिग पहलवानों की ओर से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 , 354A और 354D, 506 पार्ट1 के तहत चार्जशीट दाखिल की.
- इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने कुश्ती फेडरेशन के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ भी धारा 109, 354, 354A, 506 के तहत चार्ज शीट दाखिल की है.
- राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी.
- दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल करने के साथ ही डिजिटल सबूत भी पेन ड्राइव में कोर्ट में दाखिल किए हैं.
- विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव का कहना है कि आईपीसी की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत चार्जशीट दायर की गई है.
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