Wrestlers Protest: ‘महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले...’, बृजभूषण सिंह को लेकर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला
Brij Bhushan Sharan Singh Case: महिला खिलाड़ियों की ओर से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कई खुलासे किए. इस पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया.
Priyanka Gandhi Tweet: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की. इसमें पुलिस ने कहा है कि बृजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की है और उन पर केस चलाया जाए. मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है.
उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, “कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए लेकिन बीजेपी सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, जांच में मामले को रफा-दफा क्यों किया जाता है?”
इसी ट्वीट में वो आगे कहती हैं, “पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है? आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?”
कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 11, 2023
लेकिन भाजपा सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है,…
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में क्या कहा?
इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में कहा है कि अब तक हुई जांच के आधार पर बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है और सजा भी दी जा सकती है.
दरअसल ये चार्जशीट 13 जून को फाइल की गई थी जिसमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354D (पीछा करना) के तहत मामला दर्ज किया है. इसमें ये भी बताया गया है कि एक मामले में बृजभूषण ने बार-बार परेशान किया और ये सिलसिला शिकायत होने तक जारी था.
6 मामलों में से 2 में बृजभूषण सिंह पर धारा 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार मामलों में धारा 354 और 354ए के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन धाराओं के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति को पांच साल तक की सजा हो सकती है.
राउज एवेन्यू अदालत की तरफ से जारी समन में उन्हें 18 जुलाई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है. इसके अलावा, बृजभूषण सिंह के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने तलब किया है.