Wrestlers Protest: बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का आंदोलन अभी भी जारी है, हालांकि सरकार से बातचीत के बाद पहलवानों ने प्रदर्शन स्थगित कर रखा है. इस बीच पहलवानों के खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने की मांग पर कार्रवाई शुरू हो गई है. आज शुक्रवार (9 जून) को इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) दाखिल कर दी है. रिपोर्ट में कहा है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान पहलवानों पर हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता है.
पहलवानों ने बीती 23 अप्रैल, 2023 से 28 मई तक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था. इसी दौरान उनके खिलाफ हेट स्पीच का मामला दर्ज करने को लेकर याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि पहलवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बृजभूषण शरण के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था और यह हेट स्पीच के तहत आता है. इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच कर 9 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था.
शुक्रवार को दिल्ली पुलिस ने समय सीमा के अंदर स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की, जिसे अदालत ने रिकॉर्ड पर ले लिया है. इस मामले में कोर्ट ने बहस के लिए 7 जुलाई की तारीख तय की है.
क्या है दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में ?
पटियाला हाउस कोर्ट में पेश रिपोर्ट में पुलिस का कहना है कि शिकायतकर्ता बम बम महाराज की ओर से पेश की गई वीडियो क्लिप से साफ है कि 'मोदी तेरी कब्र खुदेगी' वाला नारा कुछ सिख प्रदर्शनकारियों ने लगाया था. बजरंग पुनिया या विनेश फोगाट या कोई दूसरा पहलवान इस वीडियो क्लिप में ऐसा कोई नारा लगाते हुए नज़र नहीं आएं हैं. लिहाजा उनके खिलाफ हेट स्पीच का कोई मामला नहीं बनता. कोर्ट में दायर शिकायत खारिज होनी चाहिए.
इसके अलावा पुलिस ने कहा कि जहां तक बम बम महाराज की ओर से दायर दो अन्य शिकायतों का सवाल है, वो शिकायतें कनॉट प्लेस थाने को भेज दी गई है, जहां पर पहलवानों ने दो FIR दर्ज कराई है. बम बम महाराज ने इन शिकायतों में कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह पर बिना पुख्ता सबूत के झूठे आरोप लगाए गए हैं.
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