Wrestlers Protest: नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर लगाए आरोप वापस लिए, पुलिस ने कोर्ट में दर्ज कराया बयान
Wrestlers Protest Against WFI Chief: खुद को नाबालिग बताने वाली पहलवान अपने बयान से पलट गई है. उसने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप वापस ले लिए हैं.
Wrestlers Protest: देश के जाने माने पहलवानों ने बीते कुछ महीनों से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है. महिला पहलवान बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. वहीं अब एक नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई है. सूत्रों के अनुसार, पहलवान ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए आरोप वापस ले लिए हैं.
सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान का बयान पटियाला हाउस कोर्ट में कराया है. महिला ने 2 दिन पहले पटियाला हाउस कोर्ट में बयान वापस लिए.
बृजभूषण के खिलाफ FIR में क्या है आरोप
पहलवानों के आरोपों के बाद बृजभूषण सिंह के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज हुई हैं. एफआईआर में एक नाबालिग पहलवान ने बृजभूषण पर कई बार यौन अत्याचार का आरोप लगाया है. एफआईआर में प्रताड़ना के आरोपों के बारे में विस्तार से बताया गया है. FIR के अनुसार, लड़की ने कहा कि उसने उसे अपनी ओर खींचा और उसके कंधे पर बहुत जोर से दबाया और फिर जानबूझकर अपना हाथ उसके कंधे के नीचे खिसका दिया. उसके शरीर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू मेरे को सपोर्ट कर, मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा. मेरे साथ टच में रहना.
नाबालिग के पिता की ओर दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, घटना 2022 की है, जब वह 16 साल की थी. उसने राष्ट्रीय खेलों में सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लिया था. एफआईआर में आगे कहा गया है कि जब नाबालिग ने बृजभूषण का कड़ा विरोध किया, तो उसने उससे कहा कि एशियाई चैम्पियनशिप के लिए जल्द ही ट्रायल होने वाले हैं और चूंकि वह उसके साथ सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए उसे आगामी ट्रायल में नतीजे भुगतने होंगे.
बृजभूषण सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य मंशा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. उनके खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
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