पुनर्विचार याचिका में तीनों ने आरोप लगाया है कि फैसला ''सरकार की ओर से बिना हस्ताक्षर के सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए स्पष्ट रूप से गलत दावों पर आधारित था.'' उन्होंने याचिका पर सुनवाई खुली अदालत में करने का अनुरोध भी किया है.
इससे पहले राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि कोर्ट सरकार के रिपोर्ट से खुश है. कोर्ट ने कहा था कि खरीद प्रक्रिया में कोई विशेष कमी नहीं रही है.
कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने सरकार की और से दाखिल जवाब को लेकर सवाल उठाया था. राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को फिर से कठघरे में खड़ा किया था.
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