Rana Kapoor granted bail: यस बैंक (Yes Bank) के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) को 300 करोड़ के फर्जीवाड़े मामले में जमानत मिल गई है. मुंबई मुंबई सेशंस कोर्ट की पीएमएलए अदालत (Special PMLA Court) ने राणा कपूर को बुधवार को जमानत दी. हालांकि राणा कपूर सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अन्य मामलों में तलोजा जेल में ही बंद रहेंगे. राणा कपूर के अलावा गौतम थापर को भी जमानत मिल गई है.


ये मामला ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण से संबंधित है, जो यस बैंक लिमिटेड) वाईबीएल से अवंता रियल्टी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है. ईडी ने राणा कपूर, उनकी पत्नी बिंदू कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज विधेय अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था. एजेंसी ने बैंक को 466.51 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया है.


वहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने राणा कपूर की जमानत याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है. 
पिछले महीने, निचली अदालत ने राणा कपूर को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि उनके खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं.






प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र का संज्ञान लेने वाली अदालत द्वारा तलब किए जाने के बाद राणा कपूर ने निचली अदालत के सामने जमानत अर्जी दायर की थी. ईडी ने इस आधार पर अर्जी का विरोध किया था कि राणा कपूर ने मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.


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