लव जिहाद: योगी सरकार आज कैबिनेट में पास कर सकती है कानून का मसौदा, 5 से 10 साल की सजा के प्रावधान की अटकलें
उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को देखते हुए योगी सरकार सख्त कानून बनाने की तैयारी में है. सूत्रों के मुताबिक, आज होने वाली कैबिनेट बैठक में यह मसौदा पेश किया जा सकता है. योगी सरकार ने लव जिहाद पर प्रभावी अंकुश लगाने का मन बना लिया है.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव पास कराया जा सकता है. यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस एएन मित्तल ने कहा कि लालच देकर या धोखा देकर कराया गया धर्म परिवर्तन अपराध माना जायेगा. इसमें एक साल से लेकर 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान होगा.
शादी के मामलों में एक से 3 साल तक की सज़ा होगी, वहीं अगर पीड़ित माइनर/अनुसूचित जाति/जनजाति का है तो सज़ा 5 साल की होगी. इसके अलावा अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो सज़ा 10 साल की होगी.
धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरु भी दोषी पाए जाते हैं तो वो भी सज़ा के हक़दार होंगे
जस्टिस मित्तल ने बताया कि धर्म परिवर्तन कराने वाले धर्म गुरु भी दोषी पाए जाते हैं तो वो भी सज़ा के हक़दार होंगे. उन्होंने बताया कि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को ज़िलाधिकारी को धर्म परिवर्तन के संस्कार से पहले और परिवर्तन के बाद सूचना देनी होगी. जस्टिस मित्तल ने बताया कि इसमें पीड़ित की याचिका की सुनवाई के लिए लोवर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई की जाने का प्रावधान है. इसके लिए अलग से कोई ट्राइब्यूनल नहीं बनाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने कहा था, सख्त कानून बनाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कही थी. मुख्यमंत्री ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि शादी-ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, इसलिए सरकार ने भी फैसला किया है कि लव जिहाद को सख्ती से रोका जाएगा. इसके लिए प्रभावी कानून बनाएंगे.