Yogi Government: विधायक मुख्तार अंसारी पर फिर गिरी गाज, लखनऊ में तीन करोड़ की अवैध संपत्ति होगी जब्त
Mukhtar Ansari's Illegal Property: यह प्रापर्टी गैंगेस्टर एक्ट 14 A के तहत कुर्क की जाएगी. लखनऊ के हुसैनगंज विधान सभा मार्ग पर स्थित यह संपत्ती मुख़्तार की अवैध कमाई से अर्जित बताई गई है
Yogi Government: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूर्वांचल के माफिया विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. उनकी लखनऊ में तीन करोड़ की अवैध संपत्ति अब जब्त की जाएगी. पुलिस के मुताबिक़, इंटरस्टेट गैंग (आईएस-191) के लीडर मुख्तार अंसारी की लखनऊ में अपराध से अर्जित 1 करोड़, 44 लाख, 84 हजार की संपत्ति कुर्क की जाएगी. 194 वर्ग मीटर की अवैध संपत्ति की वर्तमान में कीमत तीन करोड़ से अधिक की है.
यह प्रापर्टी गैंगेस्टर एक्ट 14 A के तहत कुर्क की जाएगी. लखनऊ के हुसैनगंज विधान सभा मार्ग पर स्थित यह संपत्ती मुख़्तार की अवैध कमाई से अर्जित बताई गई है. वर्ष 2007 में माफिया ने करोड़ो की इस जमीन को औने-पौने दाम में रजिस्ट्री कराया था. 2014 में माफिया मुख्तार अंसारी के विरूद्ध आजमगढ़ जिले के तरवां थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जिसमें मुख्तार समेत 11 लोगों पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी.
गौरतलब है कि माफिया मुख्तार अंसारी पर प्रयागराज के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में 10 संगीन मामलों की सुनवाई चल रही है.जिनमें मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज 2009 के मुकदमे की सुनवाई अपने अंतिम चरण में है. सरकार की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील के अनुसार इस दोहरे हत्याकांड में माफिया के खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं. जिसमें अभियोजन की तरफ से मुख्तार के खिलाफ कई गवाहों को पेश किया जा चुका है.
इस मुकदमें में माफिया को सजा मिलने की संभावना है. इसके अलावा 6 ऐसे मामले हैं, जिनमें अभी सुनवाई चल रही है. साथ ही 3 ऐसे मामले हैं जिनमें FIR के आधार पर अभी आरोप तय किए जाने हैं.