नई दिल्ली: बहुत सारे भारतीय अपने जीवन में मेहनत से कमाए हुए पैसों और सोने-चांदी को बैंक में रखते हैं. हमें ये लगता है कि बैंक के लॉकर में रखा पैसा, गहने और बेशकीमती सामान बेहद सुरक्षित है. लेकिन ये सच नहीं है.


नियम के मुताबिक बैंक लॉकर में रखा आपका पैसा और बेशकीमती सामान अगर कभी चोरी हो जाता है तो बैंक इसके बदले में आपको एक पैसे की भी भरपाई नही करेगा. बैंक में चोरी, आग या किसी और कारण से लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक इसकी कोई भी भरपाई नही करेगा. ऐसी स्थिती में आपका सारा पैसा और कीमती सामान डूब जाएगा. जी हां, एक आरटीआई के जवाब में भी आरबीआई ने यही कहा है.


बैंको का कहना है कि बैंक लॉकर किराए पर दिया जाता है इसलिए यहां पर बैंक एक किराएदार की स्थिती में काम करता है. हालांकि, लॉकर किराए पर देते वक्त बैंक ये कभी नहीं बताते हैं कि लॉकर में रखा सामान अगर गुम हो जाता है या उसमें कोई नुकसान पहुंचता है तो ऐसी स्थिती में बैंक की कोई जवाबदेही नहीं होगी. ये बात बैंक छुपा लेते हैं और ग्राहक को लगता है कि लॉकर में रखा उनका सामान या पैसा बिल्कुल सुरक्षित है. जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है.


तो फिर कैसे करें सुरक्षित?


इसके लिए आपके पास सिर्फ एक विकल्प है. जब भी बैंक के लॉकर को किराये पर लें तो इसका इंश्यूरेंस करा लें, ताकि अगर बैंक में लूट होती है, चोरी होती है या आग लगती है या आपके नोट को दीमक या कोई कीड़ा खा जाता है तो इसकी भरपाई इंश्यूरेंस कंपनी करेगी.