अयोध्या विवादः जफरयाब जिलानी ने कहा- AIMPLB 9 दिसंबर से पहले दाखिल करेगा पुनर्विचार याचिका
अयोध्या भूमि विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुन्नी वक्फ बोर्ड खुश नहीं है और वह इसे चुनौती देने की बात कह रहा है.
नई दिल्लीः अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वह 9 दिसंबर से पहले इस मुद्दे को लेकर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जफरयाब जिलानी ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि हमने समीक्षा याचिका तैयार कर ली है और इसे जल्द ही किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है.
जफरयाब जिलानी ने कहा, '' हमने समीक्षा याचिका तैयार कर ली है और इसे जल्द ही किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा सकता है.'' उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि इस मामले की सुनवाई खुली अदालत में हो.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी जिलानी ने सवालिया लहजे में कहा, ''अगर सबरीमाला मुद्दे की सुनवाई खुली अदालत में हो सकती है तो इस मामले पर क्यों नहीं.''
बता दें कि 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि को लेकर अपना फैसला सुनाया था. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन राम लला को सौंप दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में पांच एकड़ की जमीन दी जाए.
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इससे पहले मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी सुप्रीम कोर्ट में आदेश की समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की है. उलेमा-ए-हिंद ने कहा कि "न्याय के बिना कोई शांति नहीं हो सकती."
बता दें कि सुन्नी वफ बोर्ड ने पिछले ही महीने कह दिया था कि वह इस मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा. हालांकि उसने यह भी कहा था कि पांच एकड़ जीमन मस्जिद के लिए लेना है या नहीं इस मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया है.
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