विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक भगोड़ा घोषित, प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू
एनआईए ने कहा कि नाइक को भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल में मुम्बई की एक स्पेशल कोर्ट ने जारी किया था. जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
नई दिल्ली: विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है. इसके साथ ही उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह जानकारी एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी ) ने आज दी.
एनआईए ने कहा कि नाइक को भगोड़ा घोषित करने का आदेश हाल में मुम्बई की एक स्पेशल कोर्ट ने जारी किया था. जिसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 के तहत उसकी प्रॉपर्टी कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
जाकिर नाइक के खिलाफ एनआईए आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत जांच कर रही है. नाइक एक जुलाई 2016 को तब भारत से भाग गया था जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में आतंकवादियों ने दावा किया कि वे जेहाद शुरू करने को लेकर उसके भाषणों से प्रेरित हुए थे.
एक आनलाइन पोर्टल ‘मिडल ईस्ट मॉनिटर’ के अनुसार नाइक को सऊदी अरब ने पहले ही नागरिकता प्रदान कर दी है. हालांकि इस दावे की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है.
नाइक ने अपना पासपोर्ट जनवरी 2016 में 10 साल के लिए रीन्यू कराया था. एनआईए ने 18 नवम्बर 2016 को अपनी मुम्बई शाखा में विवादास्पद प्रचारक नाइक के खिलाफ आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून की अलग-अलग धाराओं के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया था.