Ankiti Bose Files Defamation Against Mahesh Murthy: सिंगापुर की फैशन टेक्नोलॉजी कंपनी जिलिंगो (Zilingo) की सह-संस्थापक और इसकी पूर्व सीईओ अंकिती बोस (Ankiti Bose) ने जाने-माने एंजल इन्वेस्टर और सीडफंड कंपनी के सह-संस्थापक महेश मूर्ति (Mahesh Murthy) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है. बता दें कि एंजल इन्वेस्टर ऐसे लोगों को कहा जाता है जो किसी छोटे स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर के लिए निवेश कर उसे वित्तीय मदद उपलब्घ कराते हैं. 


रिपोर्ट्स के मुताबिक, अंकिती बोस ने महेश मूर्ति के खिलाफ 100 मिलियन डॉलर (820 करोड़ रुपये से ज्यादा) का मानहानि का मुकदमा बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है. मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों का कहना है कि महेश मूर्ति का एक लेख आउटलुक बिजनेस पत्रिका में 1 मार्च के अंक में छपा था, जो विवाद का कारण बना और जिसकी वजह से उनके खिलाफ मानहानि का केस किया गया है. अपने लेख में मूर्ति ने परोक्ष रूप से अंकिती बोस पर एक स्टार्टअप से अवैध रूप से पैसा लेने का आरोप लगाया था. 


महेश मूर्ति के किन आरोपों के चलते हुआ मुकदमा?


अंकिती बोस कथित तौर पर अप्रैल 2022 से जिलिंगो से निलंबित चल रही हैं. उनके खिलाफ कंपनी में अनुचित बर्ताव की शिकायतें की गई थीं. एचटी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मूर्ति ने लेख में अंकिती का नाम नहीं लिया है लेकिन विभिन्न प्वाइंटर्स के जरिये अपनी बात कही है. इसमें स्टार्टअप्स से अवैध रूप से पैसे लेने वाले संस्थापकों का जिक्र करते हुए 'एक ऐसी महिला' का उल्लेख किया गया था जो एक लोकप्रिय फैशन पोर्टल चलाती थी और सिकोइया (Sequoia) कंपनी के पैसे लेती थी.


मूर्ति ने आरोप लगाया कि उन्होंने (महिला ने) अपनी फर्म से अपने वकील को फीस के रूप में 70 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा और अफवाह है कि कटौती के रूप में उस राशि का एक बड़ा हिस्सा महिला को सीधे वापस मिल गया.


अंकिती बोस ने क्या कहा?


अंकिती बोस ने कहा, ''तथ्य यह है कि मेरे सामने कोई सबूत पेश नहीं किया गया, मेरे सामने कोई रिपोर्ट नहीं रखी गई. केवल बहुत सारे मीडिया बयान थे और बहुत से अनाम स्रोत बातें कह रहे थे लेकिन सीधे रिकॉर्ड पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा था.'' बता दें कि अंकिती बोस ने 20 अप्रैल को मूर्ति के खिलाफ शिकायत की कार्रवाई शुरू की थी जो कि वर्तमान में प्री-एडमिशन स्टेज में है.


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