133 रुपये के मोमोज के लिए Zomato को देने पड़ेंगे 60 हजार रुपये, किस गलती की वजह से लगा इतना तगड़ा जुर्माना
कंज्यूमर फोरम ने कहा कि महिला के शिकायत करने के बाद भी 72 घंटे तक जोमैटो की तरफ से कोई रिस्पोंस नहीं आया. इससे कंपनी की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है.
फूड डिलीवर करने वाली कंपनी जोमैटो (Zomato) पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगा है. कंपनी पर ये जुर्माना 133 रुपये के मोमोज डिलीवर नहीं करने के कारण लगा है. कर्नाटक के कंज्यूमर फोरम ने कंपनी पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसकी वजह से याचिकाकर्ता महिला को मानसिक रूप से पीड़ा का सामना करना पड़ा है. याचिकाकर्ता ने बार-बार कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो महिला ने कंज्यूमर फोरम में याचिका दायर की.
महिला ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत से पहले जोमैटो को अपनी समस्या बताई थी और उन्हें 72 घंटे में समाधान का आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई रिस्पोंस नहीं आया. तब महिला ने कंज्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कर दी. सुनवाई के दौरान जोमैटो के वकील जीएम कंसोगी ने महिला के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उनका रेस्टोरेंट और डिलीवरी एजेंट से कानूनी तौर पर कोई कनेक्शन नहीं है. इस पर आयोग ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी जोमैटो की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है.
धारवाड़ के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रिड्रेसल कमीशन ने जोमैटो पर मोमोज डिलीवर न करने के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 10 हजार रुपये का जुर्माना याचिकाकर्ता को हुए मानसिक तनाव के लिए लगाया गया है.
पिछले साल 31 अगस्त, 2023 को याचिकाकर्ता महिला ने जोमैटो के जरिए मोमोज का ऑर्डर दिया था. इसके लिए उन्होंने गूगल पे से 133.25 रुपये की पेमेंट की. बाद में महिला के पास फूड डिलीवर होने का नोटिफिकेशन आया, जबकि उन्हें उनका ऑर्डर मिला ही नहीं था. तब उन्होंने रेस्टोरेंट को कॉन्टेक्ट किया तो उन्हें बताया गया कि डिलीवरी एजेंट उनका ऑर्डर लेकर निकल गया है. इसके बाद महिला ने जोमैटो की वेबसाइट के जरिए डिलीवरी एजेंट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रिस्पोंस नहीं मिला.
इसके बाद महिला ने जोमैटो को शिकायत के लिए एक ईमेल किया और उनसे 72 घंटे के लिए इंतेजार करने को कहा गया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई रिस्पोंस नहीं मिला तो उन्होंने 13 सितंबर, 2023 को जोमैटो को लीगल नोटिस भेजा.