जम्मू: जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अगले चार सप्ताह के भीतर जम्मू हवाई अड्डे के टर्मिनल निर्माण की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह आदेश जम्मू हवाई अड्डे में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने को लेकर दायर हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिए.

जम्मू हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तर्ज़ पर विकसित किये जाने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस संजय धर की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को अगले चार सप्ताह के भीतर यह बताने को कहा है कि जम्मू हवाई अड्डे पर टर्मिनल का काम कब तक पूरा होगा.


इस जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शनों के साथ-साथ लाखों पर्यटक जम्मू घूमने आते हैं लेकिन जम्मू हवाई अड्डे पर सुविधाओं का अभाव है.


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