'आप अपनी रिपोर्ट को अपने पास रखें...', कोलकाता रेप केस मामले में HC ने लगाई ममता सरकार को फटकार
Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज (21 अगस्त) सुनवाई हुई.
Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से हुई दरिंदगी की घटना पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज (21 अगस्त) सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति एच भट्टाचार्य की खंडपीठ ने की. इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पिछले आदेश के मुताबिक उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि इसको आप अपने पास ही रखें क्योंकि मामले पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है.
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अस्पताल की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले कर दी गई है. वहीं, कोर्ट ने पीड़िता की पहचान उजागर होने पर चिंता जताई है. इस मामले पर अगली सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी.
'हमें करना पड़ेगा इंतजार'
सुनवाई के दौरान HC ने कहा, 'न्यायिक अनुशासन के लिए हमे इंतजार करना पड़ता है. सभी मुद्दो पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. CISF की नियुक्ति पर ध्यान दिया गया है.CBI और राज्य द्वारा 22 अगस्त तक रिपोर्ट दी जाएगी.'
'पीड़िता की पहचान को उजागर ना किया जाए'
पीड़िता की पहचान उजागर होने पर HC ने चिंता जताते हुए कहा, 'हमने अपने पिछले आदेश में तस्वीरें अपलोड न करने का अनुरोध किया था. यदि आप सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय देखते हैं तो पीड़िता की पहचान उजागर न करने का एक सकारात्मक निर्देश है. जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि दुर्भाग्य से पीड़ित दोस्तों के पास पुरानी तस्वीरें हैं और वे वही प्रसारित कर रहे हैं.
HC ने आगे कहा, 'हमने पीड़ितों के माता-पिता का नाम भी छिपा दिया है. आपने इसका जिक्र नहीं किया.' याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, 'एक चीज जो की जा सकती है वह यह है कि अदालत सभी मीडियाकर्मियों से अनुरोध कर सकती है कि वे स्वयं यह प्रसारित करें कि पीड़ित और परिवार की पहचान उजागर न हो.' जिस पर कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा ही करेंगे.