पटना: आज से लॉकडाउन चार की शुरुआत हो रही है. गृह मंत्रालय की ओर से दिए गए  आदेशों  को  जिलाधिकारी कुमार रवि ने सख्ती से पालन  कराने का निर्देश दिया है. साथ ही लॉकडाउन के दौरान समय समय पर जिलाधिकारी की ओर से आदेश लागू रहेगा.


पटना में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा.




  • घरेलू/अंतरर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेंगे.

  • स्कूल, कालेज, शिक्षा/ प्रशिक्षण/कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.

  • होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे.

  • सभी सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल , जिम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर , बार और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.

  • सभी सामाजिक/राजनीतिक/ खेल / मनोरंजन/शैक्षणिक/ सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है.

  • सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.


इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, किताब स्टेशनरी एवं चश्मा की दुकानें पूर्व के निर्गत आदेश के अनुरूप खुलेगी.


जिलाधिकारी रवि ने क्वॉरंटाइन केंद्रों के सफल एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विकास पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारी के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिया.


उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से प्रदत्त दिशानिर्देश के अनुरूप कैंपों का संचालन करने और सभी आवश्यक सुविधा नियमानुसार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने बीडीओ/सी ओ/ एस एच ओ को आपसी समन्वय एवं संतुलन से कार्य करने को कहा. कैंपों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहने एवं प्रभावी आवश्यक कार्रवाई करने को कहा.


ये भी पढ़ें-


Corona Updates: दुनियाभर में अबतक 48 लाख लोग संक्रमित, तीन लाख से ज्यादा की मौत


Coronavirus: महाराष्ट्र में 2347 नए केस, मुंबई में पॉजिटिव मामलों की संख्या 20000 के पार