पटना: सूबे में कोरोना से उत्पन्न स्थिति से निपटने और इसके रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे काम की मंगलवार को सचिव सूचना और जन सम्पर्क अनुपम कुमार, सचिव परिवहन संजय अग्रवाल, सचिव स्वास्थ्य लोकेश कुमार सिंह और अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सूचना सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना की स्थिति बेकाबू होता देख पूरे बिहार में 16-31 जुलाई तक सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है, हालांकि इस दौरान अनिवार्य सेवाएं सुचारू रूप से संचालित होंगी. परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान भी मालवाहक गाड़ियों का परिचालन बिना किसी रोक-टोक के जारी रहेगा. लेकिन ढाबाओं में बैठकर खाने पर रोक है, वहां केवल पैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी.
अनुपम कुमार ने बताया कि कोरोना की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए लगातार राज्य सरकार की ओर से सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. आज यह फैसला लिया गया है कि 16 जुलाई से 31 जुलाई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू किया जाएगा. यह लॉकडाउन राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय के अलावा सभी नगर निकायों में लागू किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन जनता और समाज की भलाई के लिए है, जिन स्थानों पर ज्यादा संक्रमण फैलने की संभावना थी, उन क्षेत्रों को लॉकडाउन के दायरे में लाया गया है. कृषि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्माण काम, औद्योगिक काम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जारी रहेंगी. इस दौरान आवश्यक और अनिवार्य सेवाओं से संबंधित दुकान, दफ्तर और चिकित्सा सेवाओं, खाद्यान्न और किराने के दुकान, दवा की दुकानों, डेयरी और डेयरी से संबंधित दुकान, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन, बैंकिंग और एटीएम, पोस्ट ऑफिस और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि सेवाओं को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है.
परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों के परिचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है. इस दौरान गुड्स ट्रांसपोर्ट पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेगी. पूरे राज्य में मालवाहक गाड़ी बिना किसी रोक-टोक के चलेंगे. इसके साथ ही माल की लोडिंग और अनलोडिंग किसी भी वेयरहाउस पर जारी रहेगी. मोटर गैराज भी पहले की तरह काम कर सकेंगे.
हालांकि, सड़क किनारे ढाबे में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकते हैं, लेकिन खाने की पैकिंग कराकर ले जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर जितना संभव था उतनी पाबंदी लगाई गई है. इसमें कुछ एक्ससेप्शन हैं जैसे ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी. राज्य सरकार ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है. भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ट्रेन और फ्लाइट्स पहले की तरह चलती रहेंगी.
लेकिन, लॉकडाउन के दौरान बसें नहीं चलेंगी. बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी. ऑटो, टैक्सी और हाथ रिक्शा का परिचालन होता रहेगा. लॉकडाउन के दौरान सरकारी दफ्तर, जरुरी वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी. वहां आने-जाने के लिए लोग अपने प्राइवेट गाड़ी का इस्तेमाल कर सकेंगे. इसके लिए उनको किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. दवा और किराने की दुकानों में काम करने वाले अपनी गाड़ी से आवागमन कर सकेंगे.
सरकारी स्टाफ अपने आईकार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं. प्रेस मीडिया के लोग भी अपना आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट कर सकते हैं. मेडिकल सेवा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों के मूवमेंट पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. परिवहन सचिव ने बताया कि यह गाइडलाइन्स 16 जुलाई से लागू हो जाएंगी. इनका उल्लंघन करने पर मोटर व्हीकल एक्ट और दूसरी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.
वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने सूबे में कोरोना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में बताया कि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 655 लोग स्वस्थ हुए हैं. अब तक 13,019 लोग कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं और इस तरह बिहार का रिकवरी रेट 69.06 प्रतिशत है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,432 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और फिलहाल बिहार में कोविड-19 के 5,690 एक्टिव मरीज हैं. सचिव, स्वास्थ्य ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 10,018 सैंपल्स की जांच की गई है.
इधर, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से 1 जुलाई से लागू अनलॉक-2 के तहत जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराया जा रहा है. पिछले 24 घंटे में 01 कांड दर्ज किया गया है और 01 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है. पिछले 24 घंटे में 622 वाहन जब्त किए गए हैं और 15 लाख 27 हजार 300 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है.
इस तरह 1 जुलाई से अब तक 07 कांड दर्ज किए गए हैं और 05 लोगों की गिरफ्तारी हुई है. कुल 8,514 गाड़ी जब्त किए गए हैं और 02 करोड़ 28 लाख 74 हजार 915 रुपए की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है. उन्होंने बताया कि मास्क न पहनने पर भी कार्रवाई की गई है. पिछले 24 घंटे में मास्क नहीं पहनने वाले 2,868 व्यक्तियों से 01 लाख 43 हजार 400 रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूल की गई है.
इस तरह 05 जुलाई से अब तक मास्क नहीं पहनने वाले 31,478 लोगों से 15 लाख 73 हजार 900 रूपये की जुर्माना राशि वसूल की गई है. कोविड-19 से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों और नए दिशा-निर्देशों का पालन करने में अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं.