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महाराष्ट्र में आज से रेड और नॉन रेड जोन में खुलेंगी दुकानें, मुंबई में शराब की होगी होम डिलिवरी
महाराष्ट्र सरकार ने व्यापार और अन्य गतिविधियों को अनुमति देने या प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से राज्य को रेड और नॉन-रेड जोन में बांट दिया है.
![महाराष्ट्र में आज से रेड और नॉन रेड जोन में खुलेंगी दुकानें, मुंबई में शराब की होगी होम डिलिवरी Maharashtra divided into red and non-red zones महाराष्ट्र में आज से रेड और नॉन रेड जोन में खुलेंगी दुकानें, मुंबई में शराब की होगी होम डिलिवरी](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/20142024/coronavirus-maharashtra.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है. गाइडलाइंस के मुताबिक अब सिर्फ रेड और नॉन रेड जोन होंगे. मुंबई समेत एमएमआरडीए की सभी महानगरपालिका रेड जोन में हैं. नॉन रेड जोन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगे. रेलवे, एयरपोर्ट, मेट्रो सेवा बंद रहेगी.
मुंबई में अब शराब की होम डिलिवरी होगी. शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी. ये नए दिशा-निर्देश 22 मई से लागू होंगे.
रेड और नॉन-रेड इलाकें
मुंबई महानगर क्षेत्र (जिसमें मुंबई, ठाणे और आसपास के शहर शामिल हैं) के नगर निगमों के साथ-साथ पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला और अमरावती के नगर निकाय को रेड जोन घोषित गया है. रेड और नॉन-रेड इलाकों में नगरपालिका और जिला प्राधिकारी प्रतिबंधित क्षेत्र बनाएंगे.
नगर आयुक्त और जिला कलेक्टरों के पास आवासीय कॉलोनियों, मुहल्लों, मलिन बस्तियों, इमारतों या भवनों के समूहों, गलियों, वार्डों, पुलिस स्टेशन क्षेत्रों, गांवों या गांवों के छोटे समूहों की पहचान कर वहां प्रतिबंधित क्षेत्र बनाने की शक्ति होगी. हालांकि, उन्हें बड़े क्षेत्रों जैसे कि एक पूरे तालुका या नगर निगम, को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव से परामर्श करना होगा. प्रतिबंधित क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी. इन क्षेत्रों के भीतर और बाहर के आपात चिकित्सा स्थिति और आवश्यक सामानों की आपूर्ति के अलावा लोगों की किसी भी तरह की आवाजाही पर पाबंदी होगी.
नॉन रेड जोन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खुल रही
रेड जोन में ऐसी दुकानें, मॉल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और उद्योग जिनके संचालन की अनुमति नहीं है, वे केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने सामान, फर्नीचर, संयंत्र और मशीनरी के रखरखाव और मॉनसून से पहले अपने सामान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इन्हें खोल सकते हैं.
दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रतिष्ठानों में उत्पादन या वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है. वहीं, गैर-रेड जोन में किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए सरकारी प्राधिकरण से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी सरकार पहले अनुमति दे चुकी है.
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अनिल चमड़ियावरिष्ठ पत्रकार
Opinion: 'आस्था, भावुकता और चेतना शून्य...', आखिर भारत में ही क्यों होती सबसे ज्यादा भगदड़ की घटनाएं
Opinion