Mumbai: बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को नहीं मिली राहत, स्पेशल PMLA कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार
सचिन वाजे इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी है. ईडी ने वाजे की जमानत याचिका के विरोध मे कहा कि, अगर वाजे को जमानत दी जाती है तो हो सकता है वो फरार हो जाए.
Sachin Vaze Bail Rejected: महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राहत देने के इंकार कर दिया है. अदालत ने 100 करोड़ रुपये की रंगदारी के कथित मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की जमानत याचिका खारिज कर दी. इस मामले की जांच ईडी द्वारा की जा रही थी.
ईडी ने कोर्ट में सचिन वाजे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आरोपी हैं. सचिन वाजे इस पूरे मामले की एक अहम कड़ी है. ईडी ने वाजे की जमानत याचिका के विरोध मे कहा कि, अगर वाजे को जमानत दी जाती है तो हो सकता है वो फरार हो जाए. यही नहीं ईडी ने अपने जवाब में कहा कि वाजे एक प्रभावशाली व्यक्ति है. अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह जो अपने पैसों की ताकत और केस की जांच दिशा की जानकारी के आधार पर इस मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकता है.
ईडी द्वारा दाखिल जवाब में कहा गया कि अनिल देशमुख के कहने पर सचिन वाजे ने महाराष्ट्र के कई बार मालिकों से मुलाकात कर उन्हें बिना किसी रोक-टोक के देर रात तक म्यूजिक बजाने के बदले उनसे हर महीने तीन लाख रुपये देने के लिए कहा.
ईडी ने कहा कि, इस साजिश के तहत सचिन वाजे ने दिसंबर 2020 से लेकर फरवरी 2021 के बीच कई बार मालिकों से लगभग 4.70 करोड़ रुपये की उगाही की. इसके अलावा वाजे का नाम बतौर पुलिस अधिकारी गैर-कानूनी गतिविधियों के कारण 2021 एंटिलिया बम मामले और कारोबारी मनसुख हिरेन हत्या में भी जुड़ा हुआ है. ईडी ने कहा, वाजे को अलग-अलग पुलिस मामलों में तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा निर्देश दिए जा रहे थे.
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