गुजरात के 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां 18 मई तक बढ़ाई गईं
राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कोर ग्रुप के साथ बैठक कर यह फैसला लिया. प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 1.36 लाख से ज्यादा हैं.
अहमदाबादः गुजरात में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियों को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. सरकार के मुताबिक अहमदाबाद ,सूरत, राजकोट, वडोदरा समेत 36 शहरों में छह मई को लागू किया गया नाइट कर्फ्यू 18 मई तक जारी रहेगा. नाइट कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहता है.
पहले यह 12 मई तक के लिए लगाया गया था. महामारी पर राज्य सरकार के कोर ग्रुप के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह फैसला लिया. इन 36 शहरों में दिन में दवा, दूध, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओँ की बिक्री करने वाली दुकानें खोलने की अनुमति जारी रहेगी. सब्जी और फल बाजार, किराना दुकानें, टिफिन सेवा, बेकरी और घर भोजन ले जाने की सुविधा देने वाले होटल व रेस्त्रां, पेट्रोल और सीएनजी पंप भी खुले रहेंगे.
हालांकि पिछले सप्ताह की तरह ही सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. विज्ञप्ति के अनुसार मई 12 से 18 के बीच आम जन के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे. खेल परिसर और स्टेडियम खोले जा सकेंगे, लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं होगी.
सोमवार को राज्य में कोरोना संक्रमण के 11 हजार से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 117 लोगों की मौत हुई. राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1.36 लाख को पार कर गई है. संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है. राज्य में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी तेजी से चल रहा है.
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