नागपुर: नागपुर की एक अदालत ने भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) की मां के साथ 2.50 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि को 21 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है.
पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए तपस नंदलाल घोष (49) को शहर पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने सत्र अदालत के समक्ष पेश किया और उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया.
घोष उसकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों पर सीजेआई की मां मुक्ता बोब्डे (94)के साथ धोखाधड़ी करने कर आरोप है. इस मामले में घोष को छोड़ कर किसी और को गिरफ्तार नहीं किया गया है. घोष सीजेआई की मां की संपति की देखरेख करता था.
घोष की हिरासत की अवधि बुधवार को समाप्त हो गई थी और इसलिए एसआईटी ने उसे अदालत में पेश किया था.
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