Defamation Suit Against Nawab Malik: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(NCB) के अधिकारी समीर वानखेड़े(Sameer Wankhede) के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक(Nawab Malik) के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है. बॉम्बे हाई कोर्ट में बुधवार को इसपर सुनवाई हुई. अदालत ने नवाब मलिक से वानखेड़े से जुड़े दस्तावेज के सत्यापन पर एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने 12 नवंबर तक सुनवाई टाल दी है. 


बता दें कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सवा करोड़ का मानहानि मुकदमा दर्ज कराया है. बॉम्बे हाइ कोर्ट ने इससे पहले सोमवार को समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. 


कोर्ट ने मलिक को जवाब दाखिल करने को कहा था 


न्यायमूर्ति जामदार ने कहा कि आप (मलिक) अपना जवाब दाखिल करें. यदि आप ट्विटर पर जवाब दे सकते हैं तो आप यहां भी जवाब दे सकते हैं. उन्होंने वादी (ज्ञानदेव वानखेड़े) के खिलाफ कोई और बयान देने से मलिक पर रोक लगाने का आदेश जारी किए बगैर यह निर्देश दिया.


ज्ञानदेव वाानखेड़े की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरशद शेख ने अदालत से कहा कि प्रतिवादी (मलिक द्वारा) प्रतिदिन कुछ झूठा और मानहानिकारक बयान दे रहे हैं , जिस पर फिर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जाती है जो और भी अपमानजक होती है. ज्ञानदेव ने अपने मुकदमे के जरिये मलिक से सवा करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया है कि मलिक ने उनके बेटे समीर वानखेड़े और परिवार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिये मानहानिकारक टिप्पणियां की हैं.


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