दिल्ली में 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे. उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता भी गए. राहुल गांधी ने मृतक पीड़िता के माता-पिता से अपनी गाड़ी में बैठकर बात की.
इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. साथ ही कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर लिखा, "माता-पिता के आंसू सिर्फ एक बात कह रहे हैं- उनकी बेटी, देश की बेटी न्याय की हकदार है और इस न्याय के रास्ते पर मैं उनके साथ हूं."
आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बच्ची के परिजनों से मिलने पहुंचेंगे. इससे पहले मंगलवार को आप के विधायक राखी बिड़लान, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर और अन्य दलों के नेताओं ने मौके पर पहुंचकर बच्ची के परिजनों से मुलाकात की और धरने में शामिल हुए. वहीं इस मामले में पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी राधे श्याम समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. इसके खिलाफ एससीएसटी एक्ट के साथ साथ पॉस्को एक्ट और आईपीसी की धारा 376, 302, 342, 201, 506 और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. मंगलवार को बच्ची के अवशेषों का पोस्टमार्टम कर दिया गया.
नई दिल्ली रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर जसपाल सिंह ने भी मंगलवार को बच्ची के माता पिता से बात की. धरने में शामिल लोगों को आश्वासन दिया है कि जांच निष्पक्ष होगी. 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी. स्थानीय लोगों को लोकल थाने की पुलिस पर विश्वास नहीं है इसलिए मामले की जांच जिले की डीआईयू को सौंप दी गई है. इसके जांच अधिकारी गजटेड अधिकारी होंगे.
क्या है पूरा मामला
आरोप है कि रविवार 9 साल की बच्ची शाम 5.30 बजे पुराने नांगल श्मशान घाट पर पानी भरने गई थी जब वह वापस नहीं लौटी तो उसकी मां ने तलाशा. इस बीच उसकी मां को पता चला कि बच्ची श्मशान घाट के अंदर मृत पड़ी है. बच्ची की मां का कहना है कि ये बात पंडित ने बताई कि बच्ची जब वाटरकूलर से पानी भर रही थी तो करंट लगने से उसकी मौत हो गई. पंडित के कहने पर बच्ची का वहीं अंतिम संस्कार किया गया. हालांकि गांव वालों को पता चलने पर वो इकट्ठा हुए और चिता पर पानी डाल कर अधजले शव को बाहर निकाला और मामले की जानकारी पुलिस को दी.
पुलिस के सामने स्थानीय लोगों और परिजनों ने शक जताया है कि बच्ची के साथ गलत काम कर उसकी हत्या की गई है और सुबूत मिटाने के लिए उसको जला दिया गया. बच्ची की मां के धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो गए है.
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