गयाः शराबबंदी मामलों से जुड़े केस के जल्द निपटारे के लिए राज्य में 74 विशेष कोर्ट का गठन किया जाएगा. इन कोर्ट में सिर्फ शराबबंदी से जुड़े मामलों की सुनवाई होगी. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. बैठक गया के पहाड़पुर में हुई. कोर्ट में सुनवाई के लिए 74 जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी.
बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस बात की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि शरबबंदी से जुड़े दो लाख 16 हजार केस अगस्त 2019 तक लंबित थे. बड़ी संख्या में मामले आने के कारण मामलों के निपटारे में देरी हो रही है.
सुबहानी ने बताया कि दोषियों की सजा दिलाने में भी देर होता है. इस कारण राज्य सरकार ने 74 पूर्णकालिक कोर्ट के गठन का निर्णय लिया है. अधिकारी ने बताया कि इससे शराबबंदी राज्य में और सख्ती से लागू हो सकेगी.
बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है. इस कानून के मुताबिक राज्य में अगर आप शराब रखते या पीते पकड़े गए तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
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