कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है. भोपाल के शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट और बफर ज़ोन को छोड़कर थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन एवं बिक्री की अनुमति दे दी गई है. शहर में अब दिन और जरूरत के हिसाब से दुकानें खुलेंगी.


राज्य सरकार ने सोमवार और गुरुवार को कपड़ा, जूते ,चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं. इसी प्रकार मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स एवं मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी.


बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन ,कॉस्मेटिक एवं अन्य दुकानें खोली जा सकेंगी. इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की तरह ही सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक प्रत्येक दिन खुली रहेंगी. पुराने भोपाल और बेरागढ में भी बाज़ार के लिये इसी प्रकार व्यवस्था क़ी गयी है.


भोपाल के जिला दण्डाधिकारी तरुण पिथोरे आदेश अनुसार इन सभी क्षेत्रों में फेस मास्क, हाथ को सेनेटाइज करने, सोशल डिस्टेंशन, दुकान का सेनेटाइजेशन करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष कारणों के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.


65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. कंटेन्मेंट और बफर जोन में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी.


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