इलाहाबाद: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा से गिरफ्तार कुंवर निशान्त सिंह, वैभव शर्मा व विनोद कुमार शर्मा की जमानत मंजूर कर ली है. याचियों पर केन्द्र सरकार द्वारा हरियाणा झज्जर के मेडिकल कॉलेज पर दो साल तक नए छात्रों के प्रवेश पर लगाए गए बैन को हटाने के लिए एक करोड़ रुपये घूस लेने देने का आरोप है. मामले की जांच सीबीआई कर रही है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने शर्तों के साथ दिया है.कोर्ट ने 15 लाख रुपए के बाण्ड एवं पासपोर्ट समर्पण करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. सीबीआई चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि कॉलेजों में प्रवेश पर दो साल तक बैन हटाने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया. तीन करोड़ मंत्रालय के अधिकारियों को देने का प्रयास किया. एक करोड़ रुपए के साथ याचियों को गिरफ्तार किया गया. ये अगस्त 2017 से जेल में बंद है.
एफआईआर के अनुसार वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर झझर हरियाणा 46 कॉलेजों में से एक पर लगे बैन को हटवाने का प्रयास किया. कॉलेज पर 2017-18, 2018-19 के लिए नए प्रवेश लेने पर बैन है. कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं न होने पर सरकार ने बैन लगाया है.
डा. नरेन्द्र सिंह कालेज के चेयरमैन हैं और कुंवर निशान्त इनके पुत्र ने दो अन्य अभियुक्तों के जरिए तीन करोड़ रुपए में सौदा किया और एक करोड़ घूस के साथ पकड़े गये. एक जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दुबारा यह अर्जी दाखिल की गयी थी. कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए जमानत पर छोड़े जाने का आधार है.