आगरा: अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने के दोषी पिता को स्थानीय अदालत ने मौत की सजा सुनायी है. सजा सुनाए जाने के बाद भी दोषी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए और वह सामान्य ही दिखा.


उत्तर प्रदेश सरकार के जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत गुप्ता ने बताया कि घटना 24 नवंबर, 2017 को आगरा के एत्मादपुर में हुई. व्यक्ति अपनी सात साल की बेटी को सोते हुए उठाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार करने के बाद गला घोटकर उसकी हत्या कर दी.


आगरा में विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश ने व्यक्ति को बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसकी हत्या करने की दोषी करार देते हुए उसे मौत की सजा सुनायी. दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.


अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामला दर्ज होने के 22 महीने के भीतर ही अदालत ने इसपर फैसला सुना दिया है.


दोषी पिता ही पुलिस के पास पहुंचा था और कहा था कि उसकी बेटी को कोई सोते वक्त ही उठा ले गया है. पुलिस ने जांच शुरु की तो पिता की भूमिका संदिग्ध लगी. पुलिस पूछताछ में उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया और हत्या की पूरी कहानी सुना दी.