अलीगढ़: करोड़पति निकला कचौड़ी वाला,सालाना टर्न ओवर 60 लाख रुपए से अधिक!
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक्ट के तहत दुकान को पंजीकृत नहीं कराने और कोई टैक्स नहीं भरने को लेकर अब मुकेश को अब नोटिस जारी किया गया है. बता दें कि 40 लाख से अधिक सालाना टर्न ओवर होने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इन दिनों एक कचौड़ी वाले की दुकान सुर्खियों में है. सुर्खियों में रहने की वजह 60 लाख से 1 करोड़ के बीच सालाना टर्न ओवर है. इस खुलासे के बाद जांच करने वाली टीम भी हैरान है. अब इस कचौड़ी विक्रेता को आय व्यय का ब्यौरा देने के लिए नोटिस जारी किया गया है. इस दुकान का नाम ''मुकेश कचौड़ी भंडार'' है जो शहर के सीमा टॉकीज के पास है. दुकान का मालिक मुकेश सुबह 'कचौरी' और 'समोसा' बेचना शुरू करता है और दिन भर चलता रहता है. अपने बेहतरीन स्वाद के लिए लोगों के बीच प्रसिद्द इस दुकान पर ग्राहकों की लाइन लगी रहती है.
मुकेश और उनकी दुकान के साथ हाल तबतक सब ठीक था जबतक किसी ने कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी. पिछले दिनों कचौड़ी विक्रेता के खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट की एक टीम मुकेश की बिक्री पर ध्यान रखने लगी. जांच के दौरान दुकानदार ने स्वयं हर महीने लाखों रुपये टर्न ओवर होने की बात स्वीकार की.
गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) एक्ट के तहत दुकान को पंजीकृत नहीं कराने और कोई टैक्स नहीं भरने को लेकर अब मुकेश को अब नोटिस जारी किया गया है.
इस मामले पर मुकेश का कहना है, ''मुझे इस सब के बारे में जानकारी नहीं है. मैं पिछले 12 सालों से अपनी दुकान चला रहा हूं और किसी ने भी मुझे कभी नहीं बताया कि इन चीजों की जरूरत है. हम साधारण लोग हैं, जो जीने के लिए 'कचौड़ी' और 'समोसा' बेचते हैं."
मुकेश ने टैक्स विभाग के अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. मुकेश का कहना है कि उनकी दुकान पर 20 जून को छापेमारी की गई. दुकान का रोजाना कारोबार 2 से 3 हजार रुपए तक हो जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीएसटी एक्ट के तहत रजिस्टर होने के लिए 40 लाख सालाना से अधिक का टर्नओवर होना चाहिए और मेरी इनकम इसकी आधी भी नहीं है.
मामले की जांच कर रहे राज्य खुफिया ब्यूरो (एसआईबी) के एक सदस्य ने कहा, "जांच के दौरान दुकानदार ने स्वयं अपने आय की बात स्वीकार की और हमें कच्चे माल, तेल, एलपीजी सिलेंडर आदि पर अपने खर्च का सारी जानकारी दी."
एसआईबी अधिकारी ने कहा कि मुकेश को जीएसटी पंजीकरण करवाना होगा और एक साल का टैक्स भी चुकाना होगा. बता दें कि 40 लाख से अधिक सालाना टर्न ओवर होने पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. तैयार भोजन पर पांच फीसदी टैक्स लगता है.
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