रांची: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की स्पेशल कोर्ट ने यहां शुक्रवार को अलकतरा घोटाले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन और चार अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई और एक ठेकेदार को इस मामले में सात साल की सजा सुनाई. सीबीआई कोर्ट के जज अनिल कुमार मिश्रा ने 22 साल पुराने मामले की सुनावई करते हुए मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.


20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया


अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा, "बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को पांच साल जेल और ठेकेदार डीएन सिंह को सात साल जेल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने दोनों पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है." 1994 से 1996 के बीच, सड़क निर्माण के लिए 3,266 मीट्रिक टन अलकतरा खरीदा गया था और 1997 में 1.57 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया. इसकी प्राथमिकी 1997 में दर्ज की गई जिसके बाद पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया.


यह भी देखें