प्रयागराज: बुलंदशहर के स्याना में इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी योगेश राज और तीन अन्य को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. इन तीनों आरोपियों पर 124 ए राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था. आरोपी योगेश हिंदूवादी संगठन बजरंग दल से जुड़ा हुआ था. इस मामले में योगेश के अलावा देवेंद्र, चमन और सोनू आरोपी थे. इसी मामले में दो अन्य आरोपियों आशीष चौहान और सतेंद्र को पहले ही जमानत मिल चुकी है. फिलहाल चारों बुलंदशहर जेल में बंद हैं, कोर्ट के इस आदेश के बाद अगर कोई अन्य केस नहीं हुआ तो जेल से रिहा होंगे.
3 दिसंबर को बुलंदशहर के स्याना थाना क्षेत्र के एक खेत में गोकशी की आशंका के बाद बवाल शुरू हुआ था. जिसकी शिकायत मिलने पर सुबोध कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थे. इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही थी, इतने में ही तीन गांव से करीब 400 लोगों की भीड़ ट्रैक्टर-ट्राली में कथित गोवंश के अवशेष भरकर चिंगरावठी पुलिस चौकी के पास पहुंच गई और जाम लगा दिया. इसके बाद भीड़ ने हाइवे जाम कर दिया.
इसी दौरान भीड़ जब उग्र हुई तो पुलिस ने काबू पाने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े और जल्द ही वहां फायरिंग भी होने लगी. मौके पर भीड़ से मोर्चा ले रहे इंस्पंक्टर सुबोध कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उनकी सरकारी गाड़ी को उपद्रवियों नें फूंक डाला. इस वारदात में बजरंग दल, भारतीय जनता युवा मोर्चा जैसे संगठनों के नेता भी शामिल थे.