प्रयागराज: यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिज़वी द्वारा बनाई गई फ़िल्म "राम जन्मभूमि" पर मचा विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर वसीम रिज़वी, डायरेक्टर सनोज मिश्रा व अन्य को नोटिस जारी कर उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है.


हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इन सभी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ़्तों की मोहलत दी है. अदालत इस मामले में अब जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी. अदालत ने विपक्षी पार्टियों का जवाब आने तक फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने से फिलहाल इंकार कर दिया है.


फिल्म राम जन्मभूमि पर पाबंदी लगाए जाने की मांग को लेकर प्रयागराज के हुसैन अख्तर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. अर्जी में कहा गया था कि यह फिल्म अयोध्या के विवादित स्थल पर आधारित है. इतना ही नहीं इस फिल्म के प्रसारण से धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा और समाज में आपसी भेदभाव बढ़ेगा.


दलील दी गई कि फिल्म के ट्रेलर से साफ़ है कि इसके नारे व डायलॉग बेहद भड़काऊ व आपत्तिजनक हैं. फिल्म के प्रदर्शन से शांति व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है. सुनवाई के दौरान भारत सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर सेंसर बोर्ड की कमेटी ने जांच कर ए प्रमाणपत्र दिया है. कुछ अंश काटे गए हैं. याची ने इससे अनभिज्ञता जताई कि कौन से अंश कटे है, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.