इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद की शियाट्स एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में पिछले साल हुई मारपीट के मामले में बाहुबली नेता अतीक अहमद की जमानत अर्जी पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जमानत अर्जी की सुनवाई की अगली तारीख 29 मई तय की है.
अतीक अहमद को बड़ा झटका
कोर्ट ने आज बाहुबली नेता अतीक अहमद को इस मामले में फिलहाल जमानत नहीं दी. जमानत नहीं मिलने से अतीक को बड़ा झटका लगा है. पूर्व बाहुबली सांसद अतीक शियाट्स मामले में ही गिरफ्तार हुए थे और नैनी जेल में बंद थे.
आपको बता दें कि बाद में योगी सरकार ने अतीक अहमद को नैनी केन्द्रीय कारागार से देवरिया जिला जेल में तबादला कर दिया. अपर महाधिवक्ता विनोद कांत ने आज सरकार का पक्ष रखा. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रत्युष कुमार ने दिया है.
'शियाट्स यूनिवर्सिटी में हुई झड़प से कोई सरोकार नहीं'
अतीक अहमद का कहना है कि वह शियाट्स यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के खिलाफ की गई कार्यवाही के संबंध में कृषि विश्वविद्यालय में बात करने गये थे. इस दौरान कर्मचारियों और अन्य लोगों के बीच झड़प हुई जिससे उनका सरोकार नहीं है.
अतीक का कहना था कि उन्हें राजनीतिक रंजिशवश फंसाया गया है. अपराध का आरोप जमानतीय है इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए. मालूम हो कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर घटना की जांच एसपी क्राइम कर रहे हैं.
केस में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट
खबरों के मुताबिक इस केस में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है लेकिन फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट और अन्य मामलों की विवेचना अभी जारी है. सत्र न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अतीक ने यह अर्जी दाखिल की है.