इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच विवाद में सुलह कराने के लिए अमेरिका के न्यूयार्क शहर में रह रहे पति वरूण तलवार का प्रत्यर्पण कराने के लिए चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट कानपुर नगर को एक माह में जरूरी आदेश पारित करने का निर्देश दिया है.
गृह मंत्रालय के जरिए याची को भारत में लाने का प्रयास
अदालत के फैसले के मुताबिक़ इसके साथ ही मजिस्ट्रेट अगले दो माह के भीतर विदेश मंत्रालय और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के मार्फत याची को भारत में लाने का प्रयास करे. कोर्ट ने कहा कि चीफ मेट्रोपालिटिन मजिस्ट्रेट भारत और यूएसए म्यूचुअअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत याची वरूण तलवार की देश में प्रत्यर्पण के लिए आदेश जारी करे.
यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस के पी सिंह की डिवीजन बेंच ने वरूण तलवार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका में कानपुर के गोविन्द नगर थाने में दहेज उत्पीड़न के आरोप में दर्ज प्राथमिकी की वैधता को चुनौती दी गयी थी.
याची को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश
पत्नी युक्ति तलवार की तरफ से अधिवक्ता विष्णु बिहारी तिवारी का कहना था कि कोर्ट ने विदेश मंत्रालय व गृह मंत्रालय के मार्फत याची को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था जिसका पालन नहीं किया गया इसलिए कार्यवाही की जाए.