इलाहाबाद: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के शहर इलाहाबाद में बंद कराए गए अवैध स्लॉटर हाउस की वजह से बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और इलाहाबाद नगर निगम को शहर में बंद पड़े स्लॉटर हाउस को लीगल करने की सभी प्रक्रियाएं तीन महीने में पूरी कर इन्हे जल्द से जल्द चालू कराने को कहा है. हाईकोर्ट ने पैसे मिलने के बावजूद लीगल करने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालने पर नगर निगम के अफसरों को कड़ी फटकार भी लगाई है.
हर हाल में तीन महीने के अंदर खोले जाएं स्लॉटर हाउस
अदालत ने कहा है कि इलाहाबाद में बंद कराए गए दोनों स्लाटर हाउस को लीगल करने की सभी प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी कर इन्हे हर हाल में तीन महीने के अंदर खोल दिया जाए. अदालत ने इस बात पर हैरानी जताई कि इलाहाबाद के अटाला और ईदगाह इलाके में चलने वाले जिन दो स्लॉटर हाउसों को नगर निगम ने अवैध बताकर बंद किया है, वह दोनों खुद नगर निगम द्वारा ही संचालित किये जाते थे.
अदालत में सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि यूपी की पिछली सरकार ने इलाहाबाद नगर निगम को शहर के दोनों स्लॉटर हाउस के मार्डनाइजेशन के लिए पिछले साल ही तीन सौ पैंतीस करोड़ रूपये जारी कर दिए थे, लेकिन नगर निगम ने ये पैसे दूसरे मदों में खर्च कर दिए.
दूसरे स्लॉटर हाउस भी जल्द ही खटखटा सकते हैं हाईकोर्ट का दरवाजा
जस्टिस वीके शुक्ल और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने कारोबारियों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान नगर निगम के अफसरों को जहाँ जमकर फटकार लगाई वहीं यूपी सरकार को भी यह हिदायत दी कि वह जरूरत पड़ने पर ज़रूरी रकम मुहैया कराए. बंद पड़े स्लॉटर हाउसों को तीन महीने में लीगल कर उन्हें चलाने का हाईकोर्ट का आदेश फिलहाल इलाहाबाद के लिए ही है, लेकिन इस आदेश को नजीर बनाकर दूसरे स्लॉटर हाउस भी जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.