नूपुर तलवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फिर मिली चार हफ्ते की पैरोल
इलाहाबाद: नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रही आरुषि की माँ डॉ नूपुर तलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने नूपुर तलवार को दोबारा पैरोल पर रिहा किये जाने के आदेश दिए हैं. नूपुर तलवार को इस बार चार हफ्ते की पैरोल मिली है. चार हफ्ते ख़त्म होने के बाद नूपुर को फिर से गाज़ियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करना होगा. नूपुर तलवार को यह पैरोल उन्हें अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए मिली है.
डे टू डे बेसिस पर रोजाना हो रही सुनवाई
नूपुर को इससे पहले सितम्बर महीने में भी इसी आधार पर तीन हफ्ते की पैरोल मिल चुकी है. नूपुर और उनके पति डॉ राजेश तलवार द्वारा उम्र कैद की सज़ा के खिलाफ दाखिल की गई अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन दिनों डे टू डे बेसिस पर रोजाना सुनवाई हो रही है. हालांकि नूपुर तलवार ने हाईकोर्ट से केस का फैसला आने तक की अवधि के लिए पैरोल मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे नामंजूर करते हुए उन्हें सिर्फ चार हफ़्तों की पैरोल दी है.
तीन के बजाय चार हफ्ते की जमानत
नूपुर तलवार को पैरोल पर चार हफ्ते की खातिर जेल से बाहर आने के लिए गाज़ियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके अलावा बांड भरना होगा और सीबीआई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक़ निश्चित रकम की दो श्योरिटीज दाखिल करनी होंगी.
अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि नूपुर को इस बार तीन के बजाय चार हफ्ते की जमानत इसलिए दी जा रही है क्योंकि तीन सितम्बर महीने में मिली तीन हफ़्तों की पैरोल के दौरान उनकी कोई शिकायत नहीं आई थी.
दोनों को उम्र कैद की सजा
गौरतलब है कि नोएडा के चर्चित आरुषि-हेमराज मर्डर केस में आरुषि की माँ डॉ नूपुर तलवार और पिता डॉ राजेश तलवार को सीबीआई की ट्रायल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. सीबीआई कोर्ट से मिली उम्र कैद की सजा के खिलाफ तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील कर फैसले को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट में मामला पिछले कई सालों से पेंडिंग है. उनकी इस अपील पर हाईकोर्ट में इन दिनों डे टू डे बेसिस पर रोजाना सुनवार्इ चल रही है, जिसके अगले कुछ दिनों में पूरी हो जाने की उम्मीद है.