इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केन्द्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा द्वारा की जा रही 64066 पैरा मिलिट्री फोर्स की भर्ती में अनियमितता के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार व अन्य विपक्षीगण से एक माह में जवाब मांगा है. यह आदेश जस्टिस पी.के.एस.बघेल ने इलाहाबाद के अभय कुमार झा व अन्य की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है.


खाली रह गये 7052 पद


अर्जी दाखिल करने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद 51678 पुरूष और 5336 महिला कुल 57014 अभ्यर्थियों के चयन परिणाम घोषित किया गया. 7052 पद खाली रह गये. राहुल कुमार, संदीप कुमार, अर्जुन कुमार व दिनेश कुमार को याचीगण से कम अंक होने के बावजूद अन्तिम चयन परिणाम में शामिल किया गया है.


कोर्ट ने इन अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर जावब मांगा है. याचिका में पिक एण्ड चूज का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि चयन आयोग की कार्यवाही अवैध, मनमानीपूर्ण व अनुचित है.


कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के हकदार


याचीगण भी कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के हकदार हैं. याची का कहना है कि विज्ञापन शर्तों के विपरीत कई अभ्यर्थियों को आवेदन फार्म में संशोधन, परिवर्तन की छूट देकर नियमों का उल्लंघन किया गया है.


याचिका में पेपरलीक होने तथा माफियाओं के दखल का भी आरोप लगाया गया है. कई नकल कराने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. 14 परीक्षा केन्द्रों की परीक्षा निरस्त भी की गयी. कुल 11 लाख 65 हजार 942 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा दी. 14 मार्च साल 2016 को परिणाम घोषित हुआ. एक लाख 17 हजार 8 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए. इसके बाद चिकित्सा जांच हुई. इसी साल 2 फरवरी को अंतिम परिणाम घोषित किया गया.