इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा ज़िले के ताजमहल और फतेहपुर सीकरी में टूरिस्ट गाइड का काम करने वाले 50 से ज़्यादा लोगों की अर्जी पर सामूहिक तौर पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और पुरातत्व विभाग से जवाब मांगा है. अदालत ने इन दोनों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते की मोहलत दी है. टूरिस्ट गाइडों की अर्जी में उनके पुराने लाइसेंस को बिना किसी टेस्ट के ही रिन्यूअल किये जाने की मांग की गई है.


50 से अधिक टूरिस्ट गाइडों की याचिका पर दिया आदेश


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति यशंवत वर्मा की खण्डपीठ ने दीपक दान और 52 अन्य टूरिस्ट गाइडों की याचिका पर दिया है. याचीगण का कहना है कि 2003 की गाइडलाइन के तहत याचीगण को टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस प्राप्त है जो 26 मार्च को खत्म हो गया है.


सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 7 सितम्बर 2015 को गाइडलाइन जारी


पुरातत्व विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 7 सितम्बर 2015 को गाइडलाइन जारी की है. याचीगण का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने 2003 की गाइडलाइन के तहत कार्यरत टूरिस्ट गाइडों का नयी गाइडलाइन के अन्तर्गत टेस्ट लेकर विचार करने का निर्देश दिया है.


टूरिस्ट गाइड्स को फिलहाल कोई अन्तरिम राहत नहीं


कोर्ट ने अर्जी दाखिल करने वाले टूरिस्ट गाइड्स को फिलहाल कोई अन्तरिम राहत नहीं दी है. कोर्ट ने यह भी साफ़ नहीं किया है कि अगली सुनवाई होने तक ये टूरिस्ट गाइड काम कर पाएंगे या नही.