प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में राज्य सरकार के समक्ष विरोध पत्र दाखिल करने की छूट दी.


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सी.डी. सिंह की पीठ ने इस चरण में याचिकाकर्ता सुनीता शर्मा को किसी तरह की राहत देने से मना किया. पीठ का कहना था कि उन्होंने पहले राज्य सरकार से संपर्क किए बगैर जनहित याचिका दायर कर सीधे अदालत का रुख किया.


याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किए जाने को चुनौती दी थी और अपनी याचिका में सरकार के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसके जरिए जिले का नाम बदला गया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने इस मुद्दे को भी उठाया कि अर्द्धकुंभ का नाम गलत ढंग से बदलकर कुंभ 2019 किया गया.


हालांकि अदालत ने इस मुद्दे पर भी विचार करने से मना किया और याचिका खारिज कर दी क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में न तो इस संबंध में कोई प्रार्थना की थी और न ही इस मुद्दे को उठाते हुए राज्य सरकार से संपर्क किया था.