नई दिल्ली: मुख़्तार अंसारी के बाद बाहुबली अमनमणि त्रिपाठी को भी अदालत ने झटका दे दिया है. अमनमणि की परोल अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है. चुनाव प्रचार के लिए अमनमणि ने परोल मांगी थी.
जेल में ही डालना होगा वोट- कोर्ट
अमनमणि त्रिपाठी ने राहत नहीं मिलने के बाद जेल से बाहर आकर वोट डालने के लिए भी परोल मांगी थी, लेकिन अदालत ने उसे भी ठुकरा दिया. अदालत ने कहा अमनमणि को जेल से ही वोट डालना होगा. अमनमणि की जमानत अर्जी पर अब आठ मार्च को सुनवाई होगी. इसकी सुनवाई जस्टिस विपिन सिन्हा की कोर्ट में हुई है.
अमनमणि इस समय पत्नी सारा की हत्या के आरोप में डासना जेल में बंद है. इससे पहले अमनमणि को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में उनका नाम काट दिया गया. इसके बाद अमनमणि ने निर्दलीय चुनाव में उतरने का फैसला कर लिया. पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अमनमणि और उनके समर्थकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था.
जेल में ही रहेंगे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी, HC ने खारिज की निचली अदालत से मिली परोल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विधायक मुख्तार अंसारी को हिरासत में पेरोल देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है.
अंसारी पर क्या केस है ?
साल 2005 में बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का केस मुख्तार अंसारी पर चल रहा है. इसी केस में सीबीआई की अदालत से उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए 17 फरवरी से 4 मार्च तक परोल दी थी. लेकिन चुनाव आयोग परोल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था.