उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगी जानकारी
पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर जीआरपी 4 फरवरी 1995 को रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल की हत्या, सरकारी हथियारों की लूट जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज कराया गया है.
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व बाहुबली सांसद उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर यूपी सरकार से जानकारी तलब की है. अधूरी जानकारी देने पर कोर्ट ने सरकार को अतिरिक्त समय भी दिया है. 27 मई को अब मामले की सुनवाई फिर होगी. न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने ये आदेश दिया है.
बतादें कि पूर्व सांसद उमाकांत यादव के खिलाफ जौनपुर जीआरपी 4 फरवरी 1995 को रेलवे स्टेशन पर फायरिंग, पुलिस कांस्टेबल की हत्या, सरकारी हथियारों की लूट जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज कराया गया है. इस मामले में आरोपी को जमानत भी मिली थी, लेकिन कोर्ट में हाजिरी ना देने पर जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी. जिसके बाद जमानत के लिए एक बार फिर अदालत का रुख किया गया.
पढ़ें: मुजफ्फरनगर: संपत्ति विवाद में बेटे ने ली पिता की जान, लोहे की रॉड से किया वार
क्या है मामला? दरअसल, 4 फरवरी 1995 को शाहगंज रेलवे स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने बेंच पर उमाकांत का ड्राइवर राजकुमार बैठा हुआ था. उसी समय एक अन्य व्यक्ति के बैठने पर दोनों में झगड़ा हो गया.
मौके पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को पुलिस चौकी पर बैठा लिया और पूछताछ शुरू की. इसी दौरान बाहुबली उमाकांत यादव साथियों के साथ हथियारों के साथ आ गया और फायरिंग शुरू कर दी.
इस फायरिंग में सिपाही अजय सिंह की गोली लगने से मौत हो गई. वहीं, सिपाही लल्लन सिंह गंभीर रूप से घायल हुए. इसके अलावा भी अन्य कई रेलवे कर्मचारी फायरिंग में घायल हुए और उमाकांत साथियों सहित ड्राइवर राजकुमार को पुलिस चौकी से छुड़ा कर ले गए.