इलाहाबाद: वाराणसी संसदीय सीट से सांसद चुने गए पीएम नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द कर वहां नये सिरे से चुनाव कराए जाने की मांग वाली चुनावी अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट आज (सोमवार 5 दिसम्बर को) अपना फैसला सुनाएगा. फैसला दोपहर दो बजे से ओपन कोर्ट में लिखाया जाएगा.



हाईकोर्ट पहुंची सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी फ़ौज


हाईकोर्ट से आज आने वाले फैसले में अभी सिर्फ यही तय होगा कि पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले विधायक अजय राय की अर्जी पर आगे सुनवाई की जाएगी या फिर ठोस तथ्यों के अभाव में उसे खारिज कर दिया जाएगा. पीएम मोदी की तरफ से हाईकोर्ट पहुँची सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी फ़ौज ने अजय राय की अर्जी को आधारहीन बताते हुए अदालत से इसे खारिज किये जाने की मांग की थी.


पीएम मोदी की तरफ से अदालत में कहा गया कि महज पत्नी की आय व संपत्ति का ब्योरा नहीं देने के आधार पर निर्वाचन रद्द नहीं किया जा सकता है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद चौबीस नवम्बर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था.


नामांकन पत्र के किसी भी कॉलम को नहीं छोड़ा जा सकता खाली


दूसरी तरफ याचिकाकर्ता अजय राय की तरफ से कहा गया था कि पीएम मोदी द्वारा वाराणसी में जमा किये गए नामिनेशन एफिडेविट में पत्नी की आय व संपत्ति का ब्यौरा न देना अपने आप में बड़ा आधार है, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक़ नामांकन पत्र के किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता.


अजय राय की तरफ से यह भी कहा गया कि टोपियां, साड़ियां व दूसरे सामान बांटकर वोटरों को लालच देते हुए उन्हें प्रभावित करने के पुख्ता सबूत उनके पास मौजूद हैं और अदालत द्वारा तलब किये जाने पर वह इन्हें पेश भी कर देंगे.



PM मोदी को करना पड़ सकता है कानूनी पेचीदगियों का सामना


अर्जी में पीएम मोदी द्वारा चुनाव में तय सीमा से अधिक की रकम खर्च किये जाने का भी आरोप लगाया गया है. अगर विधायक अजय राय की यह अर्जी सुनवाई के लिए मंजूर हो जाती है तो पीएम नरेंद्र मोदी को कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले में सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ की सिंगल बेंच कर रही थी. पिछले महीने इस मामले में डे टू डे बेसिस पर रोजाना अदालत में बहस हुई थी.


निर्वाचन रद्द किये जाने की अपील


गौरतलब है कि वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अजय राय ने साल 2014 के जुलाई महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर सांसद नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद्द किये जाने की अपील की थी.


साड़ी, टोपियां और गमछे बांटकर वोटर्स को किया प्रभावित


अजय राय की अर्जी में आरोप लगाया था कि पीएम मोदी ने वाराणसी सीट से भरे नॉमिनेशन पेपर में अपनी पत्नी जशोदाबेन की आय व सम्पत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया था. इसके अलावा उन्होंने चुनाव में तय रकम से ज़्यादा खर्च किया, साथ ही साड़ी, टोपियां और गमछे बांटकर वोटरों को भी प्रभावित किया. अर्जी में उनका निर्वाचन रद्द कर वाराणसी सीट पर नये सिरे से चुनाव कराए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की गई थी.