नोएडा प्लाट आवंटन घोटाले में प्रोजेक्ट इंजीनियर को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपी यादव सिंह के साथ सह अभियुक्त नोएडा के प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेन्द्र की जमानत अर्जी पर सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा भूमि आवंटन घोटाले के आरोपी यादव सिंह के साथ सह अभियुक्त नोएडा के प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेन्द्र की जमानत अर्जी पर सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
अदालत ने इंजीनियर रामेन्द्र को कोई फौरी राहत देने से मना करते हुए उसे अंतरिम जमानत देने से फिलहाल मना कर दिया है. अदालत ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई का जवाब आने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा.
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यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी.के.सिंह की खण्डपीठ ने दिया है. सीबीआई अधिवक्ता ज्ञानप्रकाश का कहना है कि याची के आवास से एक सोने की ईंट मिली है और उस पर चालीस लाख रूपये घूस लेने का आरोप है.
आय से अधिक अकूत सम्पत्ति रखने की सीबीआई जांच की जा रही है. मामले के मुख्य आरोपी चीफ इंजीनियर मेन्टीनेन्स यादव सिंह के बाद याची दूसरे नंबर का सीनियर अफसर रहा है. प्लाट आवंटन घोटाले में इसकी सीधी भूमिका रही है.
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फिलहाल कोर्ट ने कोई अन्तरिम राहत न देते हुए सीबीआई से अर्जी पर जवाब मांगा है. अदालत इस मामले में अब जुलाई के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट इससे पहले यादव सिंह के बेटे व बेटियों को राहत देते हुए उनकी जमानत मंजूर कर चुका है. जमानत अर्जी में प्रोजेक्ट इंजीनियर रामेन्द्र ने खुद को बेगुनाह बताया है.