इलाहाबाद: यूपी की चर्चित महिला आईएएस अफसर बी चन्द्रकला को सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट से बी चन्द्रकला के खिलाफ जारी समन आदेश को सही मानते हुए इसके खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने अर्जी खारिज करने के साथ ही पिछले कुछ महीनों से समन आदेश पर लगी रोक भी हटा दी है. हाईकोर्ट से अर्जी खारिज होने के बाद महिला आईएएस को अब सीजेएम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. हाईकोर्ट ने बी. चन्द्रकला के साथ ही आरोपी रही आसमा बीवी और अन्य को भी राहत देने से इंकार करते हुए उनकी अर्जियों को भी खारिज कर दी है.
चंद्रकला सहित आसमा बीवी और अन्य लोगों पर आरोप है कि इन्होंने मिलकर अनंती देवी नाम की महिला के घर को जाने वाले रास्ते को खत्म कर दिया था. यह मामला उस समय का है जब बी चंद्रकला इलाहाबाद की फूलपुर तहसील में एसडीएम थीं. वहां उनके द्वारा किए गए आदेश के खिलाफ इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई थी. सीजेएम कोर्ट ने धारा 156 (3) के तहत दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए बी चंद्रकला और अन्य आरोपियों को कोर्ट में तलब किया था और उनके खिलाफ समन जारी किया था. सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस यूसी श्रीवास्तव की बेंच में हुई सुनवाई के दौरान बी चन्द्रकला और अन्य आरोपियों की तरफ से कोई वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ. पिछली कुछ सुनवाई में भी ऐसा ही हुआ था. अदालत ने इसी आधार पर एक पक्षीय आदेश देते हुए सभी आरोपियों की अर्जी को खारिज कर दी.
क्या है मामला
इलाहाबाद की फूलपुर तहसील के सांवडीह गांव की रहने वाली अनंती देवी का आरोप है उनके गांव की आसमा बानो ने साल 2011 में तत्कालीन एसडीएम बी चंद्रकला से मिलकर उनते घर के रास्ते में आने वाली जमीन पर अपना कब्जा ले लिया. उन्होंने आरोप लगाया कि उसने एसडीएम को तमाम दस्तावेज दिए और साथ ही मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग होने की भी बात बताई. लेकिन तत्कालीन एसडीएम चंद्रकला ने लेखपाल और कानूनगो से मनमानी रिपोर्ट लगवाकर फैसला आसमा बीवी के पक्ष में दे दिया और उसका रास्ता बंद करा दिया. अनंती देवी ने एसडीएम के इस फैसले को इलाहाबाद की सीजेएम कोर्ट में चुनौती दी थी. सीजेएम कोर्ट से आईएएस बी चन्द्रकला व अन्य विपक्षियों को समन जारी हुआ. सीजेएम कोर्ट से जारी समन को आईएएस बी चंद्रकला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सोमवार को अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी.