इलाहाबाद: साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा मुज़फ्फरनगर में दिए गए भड़काऊ भाषण का केस अब इलाहाबाद में माननीयों के मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए गठित स्पेशल कोर्ट में सुना जाएगा. स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने इस मुक़दमे को रजिस्टर्ड कर सभी रिकार्ड पेश किये जाने और सम्बंधित पक्षों को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दे दिए हैं.


स्पेशल कोर्ट में मुक़दमे की सुनवाई अक्टूबर के पहले हफ्ते से शुरू होगी. इस स्पेशल कोर्ट में सिर्फ सांसदों-विधायकों व पूर्व सांसदों- विधायकों के मुकदमों की ही सुनवाई होती है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यूपी के माननीयों के मुकदमों के जल्द निपटारे के लिए इलाहाबाद में स्पेशल कोर्ट बनाई गई है.


बता दें कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी महासचिव और यूपी का प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने मुज़फ्फरनगर की चुनावी जनसभा में भड़काऊ भाषण देते हुए विवादित बयान दिया था। उन्होंने विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर सियासी हमला करते हुए जातीय आधार पर भाषण दिया था. इस पर रिटर्निंग आफिसर राम कुमार ने अमित शाह के खिलाफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 123 की उपधारा 3 व 133 के साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज कराया था. इस मामले में चुनाव आयोग ने भी अमित शाह को नोटिस जारी किया था.


अमित शाह इस मुक़दमे के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली थी.इस मामले की विवेचना अक्टूबर 2016 में पूरी हुई. पहले इस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई, बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई. क्लोजर रिपोर्ट को मुज़फ्फरनगर की अदालत में चुनौती दी गई थी. यही मुकदमा अब इलाहाबाद में माननीयों के मुकदमों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है.